रेल मंत्रालय ने अपने एक ट्वीट में जानकारी दी है कि यात्रियों को जरूरत से ज्यादा सामान लेकर यात्रा नहीं करनी चाहिए। सीमित सामान के साथ यात्रा करें ताकि अन्य यात्रियों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। रेलवे के नियमों के मुताबिक एक यात्री किसी भी ट्रेन में अधिकतम 40 से 70 किलो सामान के साथ सफर कर सकता है। अगर वह इससे ज्यादा सामान लेकर यात्रा करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
भारी सामान पर 30 रुपए अतिरिक्त शुल्क
टिकट के आधार पर सामान ले जाने की अनुमति है, यानी स्लीपर टिकट पर 40 किलो सामान ले जाया जा सकता है। तो एसी टिकट पर 70 किलो सामान के साथ सफर कर सकते हैं। अगर यात्री भारी सामान ले जाता है तो उसे 30 रुपये अतिरिक्त शुल्क देना होगा। डॉक्टर की सलाह पर मेडिकल सामान जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, कोई भी मेडिकल प्रोडक्ट आदि अपने साथ ले जा सकते हैं।