आम आदमी पार्टी को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने राऊज एवेन्यू की जमीन पर बने पार्टी कार्यालय को खाली करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि आप को 15 जून तक अपना कार्यालय खाली करना होगा। कोर्ट ने माना कि आप कार्यालय दिल्ली हाईकोर्ट की जमीन पर बना है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि आप चाहे तो जमीन के लिए आवेदन कर सकते हैं।