दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश रचना देशद्रोह के समान है और प्रथमदृष्टया किसी भी व्यक्ति पर गैरजिम्मेदाराना ढंग से यह आरोप नहीं लगाया जा सकता। अदालत ने कहा कि जब आप किसी व्यक्ति पर प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाते हैं तो उसके ठोस कारण भी होने चाहिए। बीजू जनता दल के सांसद पिनाकी मिश्रा की ओर से दायर याचिका पर कोर्ट ने टिप्पणी की।