50 लाख डॉलर का जुर्माना लगाया गया
अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रम्प को 1990 में एक पत्रिका की लेखिक ई. जीन कैरल का यौन शोषण करने का दोषी ठहराया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप भी कई बार कैरल को बदनाम करने की कोशिश कर चुके हैं। अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को दोषी पाया और कैरल को हर्जाने के रूप में पांच मिलियन डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया। हालांकि, कोर्ट ने ट्रंप को डिपार्टमेंटल स्टोर में केरल से रेप का दोषी नहीं पाया। जूरी ने कैरोल के दुष्कर्म के आरोप को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मामला एक आपराधिक अदालत के बजाय एक दीवानी अदालत के समक्ष लाया गया था।
सुनवाई 25 अप्रैल को शुरू हुई थी
पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने अदालत के फैसले को सार्वजनिक रूप से अपमानजनक और अपनी बेइज्जती का कारण बताया है। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इस मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को शुरू हुई थी और अब नौ सदस्यीय ज्यूरी ने ट्रंप को यौन शोषण का दोषी पाया है।
पीड़िता ने आरोप लगाया था
मामले की सुनवाई के दौरान ट्रंप ने पीड़िता कैरोल को बार-बार बदनाम किया। उन्होंने कैरल के आरोपों को मनगढ़ंत बताया। कैरोल ने आरोप लगाया कि ट्रम्प ने 1996 में मैनहट्टन डिपार्टमेंटल स्टोर के ड्रेसिंग रूम में उनका यौन उत्पीड़न किया। कौरल ने पहली बार 2019 में एक किताब में इस घटना का जिक्र किया था। गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों में एक दर्जन से ज्यादा महिलाओं ने ट्रंप पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं।