न्यायालय ने गिरफ्तारी को उचित बताया
इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गृह सचिव और आईजी इस्लामाबाद को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक ने आदेश जारी कर फवाद चौधरी, सैफुल्ला नियाजी, फैसल चौधरी, नईम हैदर, अली बुखारी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने इमरान खान की गिरफ्तारी को उचित ठहराया था। कोर्ट ने पाक रेंजर्स की हरकत को सही ठहराया है।
किस मामले में इमरान गिरफ्तार?
पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इमरान को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर गिरफ्तार किया गया है। यहां इमरान खान अपने खिलाफ दर्ज कई मामलों में जमानत लेने आया था। इमरान खान ने हाल ही में पाकिस्तानी सेना को लेकर कुछ तीखे बयान दिए थे। माना जा रहा है कि पुलिस ने नहीं बल्कि सेना ने उन्हें इसी वजह से गिरफ्तार किया था। अब तक इमरान खान की गिरफ्तारी के कई प्रयास हुए, लेकिन पीटीआई के कार्यकर्ता मानव श्रृंखला बनाकर उन्हें रोक रहे थे। लेकिन इस बार बड़ी संख्या में सैनिक दरबार के बाहर आ गए और पूरे इलाके को छावनी बना दिया गया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, इमरान खान जमानत मांगने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे, लेकिन अंदर जाने से पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।