सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देते हुए कहा कि केवल पूछताछ के लिए गिरफ्तारी उचित नहीं है। अदालत ने कहा कि केजरीवाल ने 90 दिनों से अधिक समय तक जेल में कष्ट सहा है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि उन्हें पता होना चाहिए कि वह एक निर्वाचित नेता हैं।