पिता-पुत्र को उम्रकैद की सजा सुनाई गई
आसाराम को रेप केस में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। गांधीनगर की सत्र अदालत ने इसी साल दुष्कर्म के मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। आसाराम के खिलाफ 2013 में रेप का मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, पीड़िता के साथ 2001 से 2006 के बीच मारपीट की गई थी। पीड़िता की बहन ने आसाराम के बेटे नारायण साईं के खिलाफ भी रेप का केस दर्ज कराया था। इस मामले में नारायण साईं को अप्रैल 2019 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
चांदखेड़ा थाने में 2013 में शिकायत दर्ज
जिस मामले में आसाराम को दोषी ठहराया गया है, उस मामले की प्राथमिकी 2013 में अहमदाबाद के चांदखेड़ा थाने में दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के अनुसार, अहमदाबाद शहर के बाहर एक आश्रम में 2001 और 2006 के बीच पीड़िता के साथ कई बार बलात्कार किया गया। पीड़िता ने इस मामले में आसाराम और सात अन्य के खिलाफ दुष्कर्म और अपहरण का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में आसाराम के अलावा उनकी पत्नी लक्ष्मी और बेटी भारती को भी आरोपी बनाया गया था।
आसाराम को दोषी पाया गया और सजा सुनाई गई
हालांकि, सेशन कोर्ट के जज डीके सोनी ने इस मामले में सिर्फ आसाराम को सजा सुनाई है। बाकी 6 आरोपी सबूतों के अभाव में बरी हो गए हैं। जबकि एक आरोपी की अक्टूबर 2013 में ट्रायल के दौरान ही मौत हो गई थी।