अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट में शिकायत दर्ज
इस मामले में आवेदक ने आईपीसी की धारा 499 व 500 के तहत परिवाद दायर किया है और तेजस्वी यादव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बताया जाता है कि 22 मार्च 2023 को तेजस्वी यादव ने बयान दिया था। बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई है। उसके खिलाफ गुजरात और गुजरातियों को ठग कहने की शिकायत दर्ज की गई है और शिकायतकर्ता ने मेट्रो कोर्ट में अपने बयान भी दर्ज कराए हैं।
‘गुजरातियों को बदनाम करने की कोशिश’
शिकायतकर्ता ने बयानों में कहा कि ठग, धृत समेत गुजरातियों के खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि गुजरातियों का अपमान किया गया। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा है कि सार्वजनिक मीडिया में इस तरह के बयानों ने गुजरातियों की धारणा बदल दी है। यह भी आरोप है कि तेजस्वी यादव ने जानबूझकर गुजरातियों को बदनाम करने की कोशिश की।
सुनवाई 8 मई को होगी
आपको बता दें कि बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 22 मार्च 2023 को गुजरात पर विवादित बयान दिया था। याचिकाकर्ता ने कहा कि जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा इस तरह का बयान देना अनुचित है और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अदालत तय करेगी कि मामले में किन धाराओं के तहत आगे बढ़ना है, हालांकि पूरे मामले में आगे की सुनवाई 8 मई को होगी।
क्या है पूरा मामला?
याचिकाकर्ता हरेश पंड्या द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत दायर शिकायत के अनुसार, बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने हर गुजराती का अपमान किया है। याचिका में कहा गया है कि ठग, धृत समेत अभद्र शब्दों का प्रयोग कर गुजरातियों का अपमान किया गया है। इसके साथ ही शिकायत में कहा गया है कि सार्वजनिक मीडिया के माध्यम से इस तरह के बयान के बाद गुजरातियों के प्रति लोगों की धारणा बदली है। इसके साथ ही कहा गया है कि तेजस्वी यादव ने जानबूझकर गुजरातियों को बदनाम करने की कोशिश की है।