बसपा सांसद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता छिनी, गैंगस्टर एक्ट के तहत मिली 4 साल की सजा

यूपी माफिया मुख्तार अंसारी के सांसद भाई अफजाल अंसारी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है।…

यूपी माफिया मुख्तार अंसारी के सांसद भाई अफजाल अंसारी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। यूपी में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की 2005 में हुई हत्या के मामले में चार साल की सजा पाने के बाद बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। वह गाजीपुर से बसपा सांसद थे।

अफजल अंसारी को गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने चार साल कैद की सजा सुनाई थी। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी विधायक या सांसद जिसे 2 वर्ष से अधिक की सजा सुनाई गई है, उसकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। लोकसभा सचिवालय ने इस संबंध में नोटिस जारी किया है। अफजाल ने पिछला लोकसभा चुनाव गाजीपुर सीट से लड़ा था और जीत हासिल की थी।

BSP MP Afzal Ansari stripped of Lok Sabha membership
अफजाल अंसारी 2005 के नरसंहार का दोषी

2005 में तत्कालीन भाजपा विधायक कृष्णानंद राय सहित सात लोगों की हत्या कर दी गई थी। हत्या मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के बसनिया चट्टी में हुई है। 2007 में अफजाल अंसारी, उनके भाई मुख्तार अंसारी और बहनोई एजाजुल हक पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। अंसारी बंधुओं में मुख्तार को 10 साल और उनके सांसद भाई अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद अफजाल को अयोग्य घोषित कर दिया गया।

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