आपसी सहमति से संबंध बनाने के बाद नहीं लगा सकते दुष्कर्म का आरोप: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि महिला की ओर से यौन संबंध में शामिल होने के निर्णय से सीधा संबंध होना चाहिए। आपसी सहमति से संबंध बनाने के बाद दुष्कर्म का आरोप नहीं लगाया जा सकता। दिल्ली हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले को रद्द करते हुआ कहा कि वादा तत्काल प्रासंगिक होना चाहिए। महिला की ओर से यौन संबंध में शामिल होने के निर्णय से सीधा संबंध होना चाहिए।