दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह की उस याचिका पर जमकर खिंचाई की, जिसमें उन्होंने महिला पहलवानों द्वारा उनके खिलाफ दायर यौन उत्पीड़न के मामले को रद्द करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने अपने खिलाफ आरोप तय करने के आदेश और पूरी कार्यवाही दोनों को चुनौती देने वाली एकल याचिका दायर करने के बृजभूषण शरण सिंह के फैसले पर सवाल उठाया।
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