सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 73 याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने इस मामले में कई अहम सवाल उठाए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि ‘वक्फ बाय यूजर’ की अवधारणा को क्यों हटाया गया?
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