चलती ट्रेन में चोरी हुआ था सामान, यात्री को ब्याज समेत हर्जाना देगा रेलवे

एक यात्री का ट्रेन में सामान चोरी हो गया। इसके बाद वह यात्री उपभोक्ता कोर्ट पहुंचा। अब जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने उत्तर रेलवे को पीड़ित यात्री को एक माह के अंदर सात सितंबर 2017 से अब तक 1.20 लाख रुपये नौ प्रतिशत ब्याज के साथ देने का आदेश दिया। साथ ही मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए शिकायतकर्ता को मुआवजे के तौर पर 25 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है।