इंफोसिस को 32,403 करोड़ रुपये की कथित कर चोरी के लिए मिला जीएसटी नोटिस, कंपनी ने कहा- कोई बकाया नहीं

जीएसटी अधिकारियों ने 2017 से शुरू होने वाले पांच वर्षों के लिए अपनी विदेशी शाखाओं से कंपनी द्वारा ली गई सेवाओं के लिए इंफोसिस पर 32,403 करोड़ रुपये का नोटिस लगाया है। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में इंफोसिस ने नोटिस को ‘पूर्व-कारण बताओ’ नोटिस बताया और कहा कि उसका मानना ​​है कि इन खर्चों पर जीएसटी लागू नहीं है। बेंगलुरु मुख्यालय वाली आईटी फर्म ने कहा कि कर्नाटक राज्य जीएसटी अधिकारियों ने इंफोसिस लिमिटेड के विदेशी शाखा कार्यालयों द्वारा किए गए खर्चों के लिए जुलाई 2017 से मार्च 2022 की अवधि के लिए 32,403 करोड़ रुपये के जीएसटी के भुगतान के लिए पूर्व कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कंपनी ने पूर्व कारण बताओ नोटिस का जवाब दे दिया है।