केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, 156 दिन बाद जेल से आएंगे बाहर

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी अनुचित थी। कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक जेल में रखना किसी शख्स को स्वतंत्रता से गलत तरीके से वंचित करना है। हालांकि, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने माना कि सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध थी और प्रासंगिक प्रक्रियात्मक कानूनों के अनुपालन में थी।

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