साकेत कोर्ट ने तत्कालीन केवीआईसी अध्यक्ष वीके सक्सेना (अब दिल्ली के एलजी) की ओर से दायर मानहानि के एक मामले में नर्मदा बचाओ आंदोलन की कार्यकर्ता मेधा पाटकर को दोषी ठहराया है। साकेत कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने पाटकर को आपराधिक मानहानि का दोषी पाया। कानून के मुताबिक, उन्हें सजा के तौर पर दो साल जेल और जुर्माना लग सकता है।