सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को कोई राहत नहीं, पीठ ने कहा- दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करें

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सलाह दी कि वह अब खत्म हो चुकी दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी जमानत याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करें। आप के संयोजक ने पिछले सप्ताह निचली अदालत द्वारा उन्हें दी गई जमानत पर दिल्ली उच्च न्यायालय की रोक को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। जमानत पर रोक लगाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वह 25 जून को अपना आदेश सुनाएगी।