उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कांवर यात्रा मार्ग पर दुकानों को मालिकों के नाम प्रदर्शित करने का आदेश यह सुनिश्चित करने के लिए था कि कांवरियों की धार्मिक भावनाएं आहत न हों और शांति और सुरक्षा बनी रहे। राज्य सरकार ने आगे बताया कि दुकानों और भोजनालयों के नामों के कारण होने वाले भ्रम के संबंध में कांवरियों से प्राप्त शिकायतों के जवाब में यह निर्देश जारी किया गया था।