दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि छात्रों को प्रदान की जाने वाली एसी की सुविधा प्रयोगशाला शुल्क जैसे अन्य शुल्कों से अलग नहीं है। इस तरह का वित्तीय बोझ अकेले स्कूल प्रबंधन पर नहीं डाला जा सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि माता-पिता को स्कूल का चयन करते समय सुविधाओं और उनकी लागत के प्रति सतर्क रहना चाहिए।