बिहार सरकार को बड़ा झटका देते हुए पटना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को 50 से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने के अपने फैसले को रद्द कर दिया। जाति-आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट के बाद नीतीश कुमार सरकार ने पिछले साल नवंबर में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में वंचित वर्गों के लिए कोटा बढ़ा दिया था।