10वीं पास करने के लिए पंजाबी भाषा अनिवार्य, भगवंत मान सरकार ने जारी की अधिसूचना

पंजाब सरकार ने राज्य में कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं में पंजाबी को मुख्य भाषा शामिल नहीं करने के सीबीएसई के फैसले के जवाब में एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार, छात्रों को पंजाब में किसी भी बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण तब तक नहीं माना जाएगा, जब तक कि उन्होंने पंजाबी को मुख्य विषय के रूप में नहीं पढ़ा हो। राज्य में किसी भी बोर्ड से संबद्ध सभी स्कूलों को पंजाबी को प्राथमिक विषय के रूप में पढ़ाना अनिवार्य होगा।

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