राहुल गांधी को 2 साल की सजा
सूरत की एक अदालत ने 23 मार्च को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी टिप्पणी के लिए दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी के लिए आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज की गई थी। सूरत की अदालत ने एक दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में दो साल कैद की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी को अयोग्य ठहराते हुए एक अधिसूचना जारी की, जिसके बाद कांग्रेस नेता को लोकसभा की हाउसिंग कमेटी से बेदखली का नोटिस मिला।
22 अप्रैल तक खाली हो जाएगा सरकारी आवास
संसद की आवास समिति ने राहुल गांधी को सरकारी आवास खाली करने के लिए 22 अप्रैल तक का समय दिया था। ऐसे में कांग्रेस नेता ने अपना सरकारी आवास खाली करना शुरू कर दिया है। हाउसिंग कमेटी से नोटिस मिलने के बाद राहुल गांधी का रिएक्शन भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि वह नोटिस का अनुपालन करेंगे और आवास खाली किया जाएगा। कहा जा रहा है कि वह अपनी मां सोनिया गांधी के साथ शिफ्ट होंगे।