दिल्ली हाई कोर्ट ने रामदेव को लगाई फटकार, डाबर च्यवनप्राश के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन पर रोक

दिल्ली हाई कोर्ट ने योग गुरु रामदेव को फटकार लगाते हुए डाबर च्यवनप्राश के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन चलाने से रोक दिया। जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने डाबर इंडिया की याचिका पर यह अंतरिम आदेश दिया। पतंजलि को ऐसे विज्ञापन तुरंत हटाने को कहा गया, जो डाबर के उत्पाद को नीचा दिखाते हैं। अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी।

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