पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कोर्ट ने आदेश की अवमानना के एक मामले में अदालत की दो सदस्यीय पीठ ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। अब बाबा रामदेव और बालकृष्ण को अदालत में पेश नहीं होना होगा। कोर्ट ने आगे की पेशी के लिए उन्हें छूट दे दी है। वहीं कोर्ट ने आईएमए चीफ को माफी न मांगने पर फटकार लगाई।