1 जुलाई से सिम कार्ड को लेकर बदल रहे हैं नियम

दूरसंचार नियामक निकाय भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने कहा कि सिम स्वैप स्कैम और धोखाधड़ी गतिविधियों की जांच के लिए मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) नियमों में संशोधन 1 जुलाई से लागू होंगे। नियामक द्वारा जारी बयान में कहा गया है, “भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 14 मार्च, 2024 को दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम, 2024 जारी किया, जो 1 जुलाई, 2024 को लागू होगा।”