भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर बताया कि शीर्ष अदालत के आदेश के मुताबिक प्रत्येक चुनावी बांड की खरीद की तारीख, खरीदार का नाम और खरीदे गए चुनावी बांड का मूल्य भारत के चुनाव आयोग को भेज दिया गया है। एसबीआई का कहना है कि डेटा 12 अप्रैल, 2019 से 15 फरवरी, 2024 के बीच खरीदे और भुनाए गए बांड के संबंध में प्रस्तुत किया गया है।