शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को मिली अनुमति, ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट का सबसे बड़ा फैसला

वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। उच्च न्यायालय ने एएसआई पुरातत्व सर्वेक्षण को…

वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। उच्च न्यायालय ने एएसआई पुरातत्व सर्वेक्षण को परिसर में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करने की अनुमति दे दी है। हालांकि स्ट्रक्चर को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाने के आदेश भी दिए गए हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वेक्षण के दौरान मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है और एएसआई को बिना किसी नुकसान के शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करने का आदेश दिया है।

 

Shivling's carbon dating got permission, the biggest decision of High Court
न्यायालय ने आवेदन खारिज कर दिया

इससे पहले वाराणसी की जिला अदालत ने कार्बन डेटिंग की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। पिछले साल ज्ञानवापी परिसर में आयोग की कार्रवाई की गई थी, जिसमें 16 मई 2022 को परिसर में एक शिवलिंग कथित रूप से पाया गया था। एएसआई से इस शिवलिंग का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी। गौरतलब है कि इसी दलील पर राज्य सरकार का भी पक्ष लिया था, कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील से सवाल किया था कि क्या शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बिना कार्बन डेटिंग की जा सकती है? कार्बन डेटिंग की मदद से शिवलिंग कितना पुराना है, इसकी जानकारी मिल सकती है। हाईकोर्ट के एक सवाल पर एएसआई ने कहा कि हां, बिना नुकसान पहुंचाए कार्बन डेटिंग संभव है।

SC ने क्या आदेश दिया?

गौरतलब है कि 16 मई 2022 को जब ज्ञानवापी के परिसर में आयोग की कार्रवाई की गई थी, तो परिसर के अंदर एक शिवलिंग जैसी वास्तुकला पाई गई थी, जिसे हिंदू पक्ष ने शिवलिंग होने का दावा किया था। जिसके बाद जांच की मांग की गई थी, हालांकि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट फिलहाल मामले की सुनवाई कर रहा है। कोई भी जीवाश्म कार्बन डेटिंग हो सकता है, जैसे हड्डियां, लकड़ी, चारकोल आदि। किसी वस्तु की आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जा सकता है।

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