सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल के पास सरकार की सहमति के बिना दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में सदस्यों को नामित करने की शक्ति है। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि शक्ति दिल्ली नगर निगम अधिनियम से आती है, इसलिए उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार की सलाह मानने की जरूरत नहीं है। चूंकि यह एक वैधानिक शक्ति है न कि कार्यकारी, इसलिए उपराज्यपाल को वैधानिक जनादेश का पालन करना होगा, न कि दिल्ली सरकार की सलाह के अनुसार।