सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में पिछड़े वर्गों के लिए 65% आरक्षण पर पटना HC के आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पटना हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसने बिहार में पिछड़े वर्गों के लिए 65 फीसदी कोटा खत्म कर दिया था। आरक्षण 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी करने के सरकार के फैसले को रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की विस्तृत सुनवाई सितंबर में की जाएगी।