पहलवानों का धरना: सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और सरकार को नोटिस जारी किया, कहा- गंभीर मामला

सुप्रीम कोर्ट ने कुश्ती महासंघ में यौन उत्पीड़न के मामले में पहलवानों की याचिका पर दिल्ली पुलिस और सरकार से…

सुप्रीम कोर्ट ने कुश्ती महासंघ में यौन उत्पीड़न के मामले में पहलवानों की याचिका पर दिल्ली पुलिस और सरकार से जवाब मांगा है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करने वाली पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और सरकार को नोटिस जारी किया है। सोमवार को 7 महिला पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई थी।

Wrestlers strike
Wrestlers strike: Supreme Court issues notice to police and government

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्हन की बेंच ने मंगलवार को मामले की सुनवाई की। पीठ ने इसे गंभीर मामला बताते हुए खिलाड़ियों की प्राथमिकी दर्ज करने की मांग पर दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी। वहीं, तीसरे दिन भी खिलाड़ी हड़ताल पर रहे।

जनवरी में महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोला था

पहलवानों ने इसी साल जनवरी में कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उस समय पहलवानों से बात करने के बाद खेल मंत्रालय ने मैरी कॉम की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति का गठन किया था। समिति को कुश्ती संघ के दिन-प्रतिदिन के कामकाज के साथ-साथ आरोपों को भी देखना था। चार दिन पहले 21 अप्रैल को खिलाड़ियों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया था। उसी दिन बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर को लेकर दिल्ली पुलिस को शिकायत दी गई थी। खिलाड़ियों ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर दिया। इसके बाद 23 अप्रैल को एक बार फिर खिलाड़ी विरोध जताने जंतर-मंतर पहुंचे।

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