पति की गलती न होने पर भी पत्नी द्वारा बार-बार ससुराल छोड़ने को दिल्ली हाई कोर्ट ने क्रूरता माना है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत व न्यायमूर्ति नीना कृष्णा बंसल की पीठ ने कहा कि शादी आपसी सहयोग, समर्पण और निष्ठा की उपजाऊ भूमि पर फलती-फूलती है, लेकिन इस तरह की हरकते न सिर्फ रिश्ते की नींव को उखाड़ देती हैं, बल्कि पवित्रता को खतरे में डालती हैं।