दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में तीन सिविल सेवा अभ्यर्थियों की मौत के मामले में गिरफ्तार एसयूवी चालक मनुज कथूरिया को गुरुवार को जमानत दे दी गई। अपने आदेश में एक सत्र अदालत ने कहा कि पुलिस ने अति उत्साह में उस पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया। यह आरोप बाद में हटा दिया गया। कथूरिया को 29 जुलाई को ओल्ड राजेंद्र नगर में राऊ के आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में डूबने से तीन छात्रों की मौत के मामले में गिरफ्तार किया गया था। गैर इरादतन हत्या के आरोप में उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने कथूरिया पर बारिश के पानी से भरी सड़क पर अपनी फोर्स गोरखा कार चलाने का आरोप लगाया था, जिससे पानी बढ़ गया और तीन मंजिला इमारत के दरवाजे टूट गए और बेसमेंट में पानी भर गया।