इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने से जुड़े केस में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। SBI ने कोर्ट से कहा- बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ समय चाहिए। इस पर CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा- पिछली सुनवाई (15 फरवरी) से अब तक 26 दिनों में आपने क्या किया? 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा- SBI 12 मार्च तक सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन को दे और वे 15 मार्च शाम 5 बजे तक इसे वेबसाइट पर पब्लिश करे।