सुप्रीम कोर्ट से बाबा रामदेव को झटका, योग से कमाए पैसों पर देना ही होगा साढ़े 4 करोड़ रुपये टैक्स

नई दिल्ली। पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखा। इसमें फैसला दिया कि पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट से जुर्माना और ब्याज समेत अक्टूबर 2006 से मार्च 2011 के दौरान लगाए गए ऐसे शिविरों के लिए लगभग 4.5 करोड़ रुपये की वसूली होगी।