यमुना किनारे रह रहे पाकिस्तानी शरणार्थियों के खिलाफ कार्रवाई न करने के निर्देश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीडीए को निर्देश दिया कि वह 2011 से यमुना के पास रह रहे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों के खिलाफ कोई तोड़फोड़ न करे। इसमें 4 मार्च के नोटिस को चुनौती दी गई है, जिसमें निवासियों को 6 मार्च तक जगह खाली करने को कहा गया है। याचिकाकर्ता ने इन 800 लोगों के लिए वैकल्पिक आश्रय होने तक विध्वंस पर रोक लगाने का निर्देश देने की मांग की। अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी।