संदेशखाली केस: पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी नाव से पहुंचे संदेशखाली, हाईकोर्ट ने दी थी इजाजत

पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी और भाजपा विधायक शंकर घोष नाव से संदेशखाली की ओर जा रहे हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उन्हें क्षेत्र का दौरा करने की अनुमति दी है। हाई कोर्ट का कहना है कि वे संदेशखाली जा सकते हैं, लेकिन CrPC की धारा 144 के कारण वे किसी भी पार्टी कार्यकर्ता या समर्थक को अपने साथ नहीं ले जा सकते। बता दें, कुछ दिन पहले संदेशखाली में महिलाओं ने टीएमसी नेता पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था। वहीं इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे भाजपा सांसद के साथ मारपीट के आरोप लगे थे।